जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में पाटी में राजनीतिक दलों के बीएलए का प्रशिक्षण संपन्न।

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चम्पावत 02 जून 2026

*जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में पाटी में राजनीतिक दलों के बीएलए का प्रशिक्षण संपन्न*

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को पूरी तरह त्रुटिरहित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां व्यापक स्तर पर तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को 54-लोहाघाट विधानसभा के अंतर्गत तहसील पाटी के ब्लॉक सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशन में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारकों को उनके दायित्वों के प्रति सजग करना और पुनरीक्षण अभियान को पूरी तरह पारदर्शी व सफल बनाना है।

इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट-1 (बीएलए-1) और बूथ लेवल एजेंट-2 (बीएलए-2) ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और शुद्ध करने की बारीकियों से अवगत कराया गया। उन्हें नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या अपात्रों के नाम हटाने और सूची में मौजूद लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने की विस्तृत तकनीकी प्रक्रिया समझाई गई ताकि सभी दल बूथ स्तर पर अपना सकारात्मक और परचनात्मक सहयोग दे सकें।

इस अवसर पर निर्वाचन कार्य से जुड़े कई अन्य मुख्य अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के सम्मानित प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने इस राष्ट्रीय कार्य को पारदर्शी ढंग से पूरा करने का संकल्प लिया।

पाटी ब्लॉक सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर पी. सी. उपाध्याय द्वारा बीएलए को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान एएईआरओ आरके पांडे, खंड विकास अधिकारी पार्टी मोनिका पाल, भूमि संरक्षण/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ नारायण सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पाटी कमल सिंह मेहता सहित बीएलओ सुपरवाइजर सहित अन्य उपस्थित रहे।

Jaya punetha editor in chief ।