लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के सख्त अनुपालन हेतु एसडीएम चम्पावत का औचक निरीक्षण — चिकित्सा संस्थानों में रिकॉर्ड संधारण और लाइसेंस की जांच*।

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चम्पावत 10 अक्टूबर 2025

*लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के सख्त अनुपालन हेतु एसडीएम चम्पावत का औचक निरीक्षण — चिकित्सा संस्थानों में रिकॉर्ड संधारण और लाइसेंस की जांच*

उप जिलाधिकारी (एसडीएम) चम्पावत श्री अनुराग आर्य ने शुक्रवार को लिंग चयन प्रतिषेध (PCPNDT) अधिनियम के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के क्रम में श्री आर्य ने सर्वप्रथम कर्नाटक हॉस्पिटल एवं जीवन अनमोल हॉस्पिटल का दौरा किया, जिसके उपरांत उन्होंने जिला चिकित्सालय चम्पावत स्थित अल्ट्रासाउंड केंद्र का भी गहन निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने केंद्रों में रिकॉर्ड संधारण, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, एफ-फॉर्म (Form F) के भरने की प्रक्रिया, एवं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों की विधिसम्मत जाँच की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी अनिवार्य अभिलेख पूर्ण, अद्यतन एवं नियमानुसार रखे गए हैं।

इसके साथ ही, उप जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड मशीनों के पंजीकरण, संचालन संबंधी प्रमाणपत्रों एवं वैध लाइसेंसों की भी जांच की। उन्होंने केंद्र संचालकों और संबंधित कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भ्रूण लिंग परीक्षण की किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध है तथा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।

श्री अनुराग आर्य ने कहा कि “ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी समय-समय पर किए जाते रहेंगे ताकि जिले में जन्म के समय लिंगानुपात संतुलन बनाए रखा जा सके।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थान एवं कार्मिकों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. इंद्रजीत पांडे सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

Jaya punetha editor in chief ।