हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 2 लाख तक का मिलेगा मुआवजा।

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चम्पावत, 19 जून 2026

*हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 2 लाख तक का मिलेगा मुआवजा*

*सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के पात्र लाभार्थियों से लाभ उठाने की अपील*

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों तथा जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के मार्गदर्शन में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) टनकपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2022 के अंतर्गत हिट एंड रन (अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारकर फरार होने) दुर्घटनाओं के पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को ₹2 लाख तथा गंभीर रूप से घायल होने पर पीड़ित को ₹50 हजार की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ित अथवा मृतक के कानूनी प्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अथवा जहां उपजिलाधिकारी तैनात नहीं हैं वहां तहसीलदार के समक्ष निर्धारित प्रपत्रों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा प्रक्रिया सरल एवं समयबद्ध है, जिसके अंतर्गत जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर तथा स्वीकृति एवं भुगतान की कार्रवाई निर्धारित समयसीमा में संपादित की जाती है।

एआरटीओ ने बताया कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपद में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि पात्र व्यक्तियों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने आमजन से अपील की कि हिट एंड रन दुर्घटना की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए जीआई काउंसिल द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी श्री पंकज सिंह (मोबाइल: 7206996011) से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही विस्तृत जानकारी हेतु जीआई काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति चम्पावत द्वारा जनहित में जारी।

Jaya punetha editor in chief ।