मानेश्वर समाचार।
07 जून 2025
चंपावत – समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 9 जून से 20 जून तक ग्राम पंचायतवार विशेष शिविरों का आयोजन
*पूर्व पंजीकृत विवाहों के लिए यू.सी.सी में निःशुल्क पंजीकरण की अवधि समाप्ति की ओर*
जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे के निर्देशानुसार तृतीय चरण में जारी रोस्टर के अनुसार जनपद चम्पावत के प्रत्येक विकास खंड में ग्राम पंचायतवार समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत आम नागरिकों के पंजीकरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 09 जून से 20 जून 2025 तक प्रत्येक निर्धारित दिवस को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 05 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।
शिविरों का आयोजन नागरिकों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) में किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेकर यू.सी.सी. में अपना पंजीकरण करा सकें। प्रत्येक शिविर स्थल पर विशेष पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
यूसीसी पंजीकरण शिविर तिथिवार ग्राम पंचायत सूची:
09 जून को तामली, फागपुर, रौंशाल, गोशनी, बाराकोट
10 जून को मनिहारगोठ, ज्ञानखेड़ा, मडलक, देवीधुरा, बरदाखान
11 जून को मंच, चंदनी, चमलदेव, जनकाण्डे, वल्सों
12 जून को बिरगुल, नायकगोठ, खतेड़ा मल्ला, पाटी, मऊ
13 जून को बनबसा, कोटअमोड़ी, किमतोली, चौड़ापिता, छन्दा/रेगड़ू
16 जून को गुदमी, टनकपुर, पुल्ला, भींगराड़ा, गल्लागाँव
17 जून को पचपकरिया, मोहनपुर, चौमेल, कमलेख, बन्तोली
18 जून को भजनपुर, बमनपुरी, दिगारीचौड़, गागर, तल्ला बापरू
19 जून को छतकोट, रमैला, टुनकाण्डे, मूलाकोट, मल्ला बापरू
20 जून को सिफ्टी, सिंगदा
अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों का विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो, उनसे समान नागरिक संहिता के लागू होने की तिथि 27 जनवरी 2025 से 06 माह तक उपरोक्त पंजीकरण/अभिस्वीकृति शुल्क नही लिया जाएगा। यह अवधि अब समाप्ति की ओर है। अतः ऐसे नागरिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि से पूर्व अपना निःशुल्क पंजीकरण अवश्य करा लें।
इसके साथ साथ जिलाधिकारी श्री पांडे ने जनपदवासियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक दस्तावेजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक भागीदारी है।
पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज: पत्नी एवं पति की पासपोर्ट साइज फोटो। विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो। शादी का कार्ड (यदि हो तो)। आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाईल नम्बर। उत्तराखण्ड में निवास की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :- स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र/ राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र/बिजली /पानी का बिल (कम से कम एक वर्ष से पुराना) / किरायानाम किराएदार सत्यापन के साथ (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) / राज्य/केन्द्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या। आयु के प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :-जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट / वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स / विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी./ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट / जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति /राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख / सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। विवाह उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
Jaya punetha editor in chief संवादाता पूजा भट्ट की रिपोर्ट।




