पंचायत चुनाव 2025 : जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मिला प्रशिक्षण , निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए दिए निर्देश ।

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मानेश्वर समाचार।

08 जुलाई 2025

 

*पंचायत चुनाव 2025: जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मिला प्रशिक्षण, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए दिए गए निर्देश*

 

जनपद चंपावत में त्रि-स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत मंगलवार को गोरलचौड़ मैदान स्थित ऑडिटोरियम में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन संबंधी दायित्वों, आदर्श आचार संहिता तथा आकस्मिक परिस्थितियों में समुचित कार्रवाई की जानकारी प्रदान करना रहा।

 

मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती ने बताया कि *पंचायत चुनावों के दृष्टिगत जिले में 09 जोनल तथा 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन दायित्व अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती, और ऐसी कोई त्रुटि क्षम्य भी नहीं होती*।

 

सीडीओ ने निर्देशित किया कि *सभी जोनल मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र की टीमों के साथ बैठकें कर समुचित दिशा-निर्देश सुनिश्चित करें। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति की तत्काल सूचना देना व सेक्टर अधिकारियों के साथ सतत संपर्क बनाए रखना आवश्यक होगा।*

 

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया को अत्यंत गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ लिया जाए। आयोग की गाइडलाइन्स तथा प्रशिक्षण पुस्तिका का गहन अध्ययन प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है। डॉ. खाती ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित निर्वाचन संचालन हेतु शुभकामनाएं दीं।

 

कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर श्री जीवन कालोनी, श्री एम.पी. जोशी एवं श्री पी.एस. उपाध्याय ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मतदान दिवस की जिम्मेदारियों, सामग्री वितरण, मतदेय स्थलों की व्यवस्थाएं, तथा मतदान उपरांत की प्रक्रिया जैसे मतपेटियों की सीलिंग और स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित जमा करने की विस्तृत जानकारी दी।

 

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों के उपयोग, बिना अनुमति रैलियों/सभाओं और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा।

 

कार्यशाला में सभी नामित जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट, निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Jaya punetha editor in chief ।