मानेश्वर समाचार।
चंपावत 30 जुलाई 2025
*सूचना का अधिकार आयोग के निर्देशानुसार SGHS योजना से ‘ऑप्ट आउट’ पेंशनर्स से मांगी गई आपत्ति/अनापत्ति*
वरिष्ठ कोषाधिकारी चंपावत सीमा बंगवाल ने अवगत कराया है कि मा. सूचना का अधिकार आयोग, उत्तराखंड के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) से ‘ऑप्ट आउट’ किए गए पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से संबंधित कुछ जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई जानी है।उक्त जानकारी केवल संबंधित पेंशनर्स की आपत्ति या अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात ही सार्वजनिक की जाएगी। यह प्रक्रिया आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत की जा रही है।वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जनपद चंपावत के कोषागार एवं अधीनस्थ उपकोषागारों (लोहाघाट, पाटी एवं टनकपुर) के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स, जो SGHS योजना से ‘ऑप्ट आउट’ हैं, से अनुरोध किया है कि वे अपनी निम्न जानकारी— जी.आर.डी. संख्या, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या से संबंधित विवरण से संबंधित सूचना की आरटीआई के अंतर्गत उपलब्धता को लेकर अपनी आपत्ति अथवा अनापत्ति दिनांक सहित लिखित रूप में संबंधित कोषागार अथवा उपकोषागार कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।यह प्रक्रिया पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं वैधानिक अनुपालन की दृष्टि से आवश्यक है। सभी पात्र पेंशनर्स से अनुरोध है कि वे नियत समय में अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रशासनिक सहयोग प्रदान करें।




