चंपावत 06 जून 2026
*चम्पावत में स्पूरियस दवाओं की रोकथाम के लिए औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण*
अपर आयुक्त एवं उप-औषधि नियंत्रक, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त आदेशों के क्रम में और जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार, जनपद में स्पूरियस (नकली/अमानक) दवाओं की रोकथाम के लिए औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है।
शनिवार को विभाग की टीम द्वारा चम्पावत क्षेत्र के पुलिस लाइन स्थित मेडिकल प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया। इस अभियान के तहत कुल 03 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा मेडिकल स्टोर्स में ड्रग लाइसेंस की वैधता, दवाइयों के मौजूदा स्टॉक, खरीद-बिक्री (क्रय-विक्रय) के रिकॉर्ड, सी०सीटी०वी० कैमरों के सुचारू संचालन और उनकी रिकॉर्डिंग की गहनता से जांच की गयी। जांच के दौरान औषधि निरीक्षक चम्पावत हर्षिता ने मेडिकल स्वामियों को कहा कि वे आम जनता को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स दवाएं न दें।
इसके साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को निर्देश जारी किए कि बिना वैध चिकित्सकीय परामर्श (प्रिस्क्रिप्शन) के किसी भी स्थिति में कफ सिरप का विक्रय न किया जाए।
औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल फर्म स्वामियों को कहा कि वे हर हाल में लाइसेंस की शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या फर्म लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता हुआ या अनियमितता बरतता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत तत्काल कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त, औचक निरीक्षण के दौरान 03 औषधियों के नमूने (सैंपल) संग्रहित किए गए, जिन्हें सघन जांच और विश्लेषण के लिए राजकीय विश्लेषणशाला को प्रेषित किया जा रहा है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि चम्पावत जनपद के भीतर नकली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
इस दौरान औषधि निरीक्षक हर्षिता के साथ सहायक दिनेश फर्त्याल मौजूद रहे।
Jaya punetha editor in chief ।




