पीएम-अजय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण*।

चम्पावत 07 जनवरी 2026

*पीएम-अजय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण*

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जनपद में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना के अंतर्गत एसोसिएट ट्रांजैक्शनल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग (60 अभ्यर्थी, 250 घंटे/5 माह), डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर (60 अभ्यर्थी, 250 घंटे/5 माह) तथा टेलरिंग/सिलाई (50 अभ्यर्थी, 200 घंटे/4 माह) में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पात्रता के अनुसार आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए, आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित है तथा ₹2.5 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी।

कुल प्रशिक्षणार्थियों में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य होगी।

आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा जाति एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से पूर्व चयनित संस्थाओं/इकाइयों को ₹100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र दिनांक 15 जनवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

Jaya punetha editor in chief ।

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