देहरादून, गुण्डा एक्ट के तहत पांच शातिर अपराधियों को किया जिलाबदर ।

मानेश्वर समाचार।

18 जुलाई 2025

जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सविन बसंल ने आपराधिक मामलों में संलिप्त पांच लोगों के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कडी कार्रवाई करते हुए जिले से दरबदर कर दिया है। यह कार्रवाई फरीद हुसैन थाना नेहरू कालोनी, आदित्य त्यागी व आसिफ थाना विकासनगर, प्रदुमन थापा एवं शादाब अंसारी थाना रायपुर देहरादून के विरूद्व की गई है। आपराधिक मामलों में संलिप्त इन 5 को गुण्डा घोषित करते हुए 6 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए है साथ ही इन पांचों को जनपद से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। इनको धारा 3,4,5 या 6 के अधीन पारित आदेशों का उल्लंघन करने पर कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है परंतु 6 माह से कम नही होगा, के दण्ड और जुर्माना दोनों का भी भागी होगा। आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कर 24 घंटे के अंदर जनपद छोड़ने और इसकी अनुपालन आख्या न्यायालय को उपलब्ध कराने के भी आदेश जारी किए गए है।

उपरोक्त अपराधी लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौच व सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में संलिप्त तथा संबंधित थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराधिक घटना को अंजाम दे चुके है। वर्तमान समय में जमानत पर है और वर्तमान समय में भी अपराधिक कृत्यों में सक्रिय है। विपक्षी के विरूद्व संबंधित थानों में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। जो थाना क्षेत्रान्तर्गत लूटपाट करने, अवैघ रूप से शस्त्र रखने के अभ्यस्त है। पूर्व में अपराधों में संलिप्त है और वर्तमान में जमानत पर है। जिससे आम जनता में भय का माहौल है।

उधर विपक्षी को नोटिस की तामीली किस्म दोयम अमल में लायी गई है। विपक्षी नियम तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है और न ही विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के आधार पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने पांच लोगों को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में गुण्डा घोषित करते हुए 6 माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए है।

Jaya punetha editor in chief ।

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