चम्पावत 12 मार्च, 2026
*जिला प्रशासन चम्पावत की अपील: गैस सिलेंडर के लिए 25 दिन का अंतराल और बुकिंग अनिवार्य*
*जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में गैस आपूर्ति को लेकर नई गाइडलाइन जारी*
जनपद में घरेलू गैस (LPG) की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने चंपावत गैस सर्विस के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है, अतः उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान न दें।
जिला प्रशासन की ओर से जारी अति आवश्यक सूचना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
*अनिवार्य बुकिंग:* गैस प्राप्त करने से पहले उपभोक्ताओं को निर्धारित नंबरों 7718955555 और 8454955555 पर बुकिंग करना अनिवार्य है। बिना बुकिंग के सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
*DAC कोड की अनिवार्यता:* बुकिंग सफल होने के बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल पर 6 अंकों का डी.ए.सी. (DAC) कोड प्राप्त होगा। गैस प्राप्त करते समय यह कोड दिखाना अनिवार्य है, अन्यथा सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी।
*रीफिलिंग का अंतराल:* नियमों के अनुसार, एक सिलेंडर लेने के बाद उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल के बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे। इससे पहले की गई बुकिंग मान्य नहीं होगी।
*अग्रिम बुकिंग व भुगतान पर रोक:* प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिलेंडर की बुकिंग तभी करें जब वास्तव में आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से अग्रिम (Advance) बुकिंग या अग्रिम भुगतान न करें।
जिला प्रशासन चंपावत ने स्पष्ट किया है कि जनपद में गैस सर्विस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। लोग किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करें और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने गैस एजेंसी संचालकों को भी निर्देशित किया है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अव्यवस्था की
स्थिति उत्पन्न न हो।
