चम्पावत, 23 जून 2026
*एमटीपी किट की अवैध बिक्री रोकने हेतु औषधि विभाग का संयुक्त निरीक्षण अभियान*
अपर आयुक्त एवं उप-औषधि नियंत्रक, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, देहरादून से प्राप्त निर्देशों तथा जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशन में मंगलवार को जनपद चम्पावत में एमटीपी (Medical Termination of Pregnancy) किट की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।
औषधि नियंत्रण विभाग चम्पावत एवं नैनीताल की संयुक्त टीम द्वारा लोहाघाट एवं बाराकोट विकासखंड क्षेत्रों में संचालित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान कुल 2 थोक एवं 4 खुदरा औषधि प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान औषधि प्रतिष्ठानों के ड्रग लाइसेंस की वैधता, औषधियों के स्टॉक एवं क्रय-विक्रय अभिलेखों, सीसीटीवी कैमरों के संचालन एवं रिकॉर्डिंग व्यवस्था का गहन परीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक मेडिकल प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसके ड्रग लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति की गई। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठानों में पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों से तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा सभी औषधि विक्रेताओं को लाइसेंस की शर्तों एवं प्रासंगिक नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए कि एमटीपी किट का विक्रय केवल पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा जारी वैध चिकित्सकीय परामर्श-पत्र (प्रिस्क्रिप्शन) के आधार पर ही किया जाए।
अधिकारियों ने कहा कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान तीन औषधियों के नमूने भी संग्रहित किए गए, जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण हेतु औषधि विश्लेषणशाला भेजा जा रहा है। विभाग द्वारा जनपद में औषधियों के सुरक्षित एवं नियमानुसार विक्रय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे निरीक्षण अभियान निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे।
निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक चम्पावत सुश्री हर्षिता, औषधि निरीक्षक नैनीताल सुश्री अर्चना उप्पल तथा सहायक खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री दिनेश फर्त्याल उपस्थित रहे।
Jaya punetha editor in chief ।




