जन्म–मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के निर्देश*।

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चम्पावत 05 जनवरी 2026

*जन्म–मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के निर्देश*

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जनपद में जन्म–मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ एवं जनसुलभ बनाए जाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) की धारा 7(4) के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकरण इकाई में पंजीकरण से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य है। इसके बावजूद निरीक्षण के दौरान कुछ पंजीकरण इकाइयों के परिसरों में सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाए गए, जिससे आम जनमानस को असुविधा हो रही है।

उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद की समस्त जन्म–मृत्यु पंजीकरण इकाइयों (ग्रामीण/नगरीय/स्वास्थ्य संस्थानों के परिसर) में स्पष्ट, पठनीय एवं मानक के अनुरूप सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

सूचना बोर्ड में निम्न विवरण अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा—

पंजीकरण इकाई का नाम

रजिस्ट्रार का नाम

रजिस्ट्रार का मोबाइल नंबर

रजिस्ट्रार की उपलब्धता के दिन।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को जन्म–मृत्यु पंजीकरण से संबंधित जानकारी सरलता से उपलब्ध कराना तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Jaya punetha editor in chief ।