प्रतिबंधित कफ सिरप पर औषधि विभाग की सघन कार्रवाई — आठ नमूने जांच हेतु प्रेषित, प्रतिबंधित औषधि न मिलने पर औषधि विक्रेताओं को दी चेतावनी*।

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चम्पावत 10 अक्टूबर 2025

*प्रतिबंधित कफ सिरप पर औषधि विभाग की सघन कार्रवाई — आठ नमूने जांच हेतु प्रेषित, प्रतिबंधित औषधि न मिलने पर औषधि विक्रेताओं को दी चेतावनी*

आयुक्त एवं अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में तथा उप औषधि नियंत्रक के नेतृत्व में औषधि विभाग द्वारा जनपद चम्पावत के लोहाघाट क्षेत्र में कफ सिरप से संबंधित औषधियों की गुणवत्ता जांच हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान औषधि निरीक्षण टीम ने विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर कुल 08 कफ सिरप के नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु एकत्र किए।

निरीक्षण में पाया गया कि कुछ मेडिकल स्टोर्स में Dextromethorphan Hydrobromide, Chlorpheniramine Maleate, एवं Phenylephrine युक्त पेडियाट्रिक कफ सिरप का भंडारण किया गया था। इन औषधियों को नियमानुसार फिज (seize) कर कार्यवाही की गई।

औषधि निरीक्षण दल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिबंधित कफ सिरप का भंडारण नहीं पाया गया। अधिकांश औषधि विक्रेताओं द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर प्रतिबंधित औषधियों का विक्रय पूर्व में ही बंद कर दिया गया था तथा उन्हें स्टॉक से हटा दिया गया था।

औषधि निरीक्षक सुश्री हर्षिता ने जनपद के मेडिकल स्टोर संचालकों एवं थोक विक्रेताओं को प्रतिबंधित चार कफ सिरप के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की और चेतावनी दी कि ऐसी औषधियों का भंडारण, विक्रय या वितरण किसी भी परिस्थिति में न किया जाए।

उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कफ सिरप न दें, वयस्क व्यक्ति चिकित्सक की सलाह के बिना कफ सिरप का सेवन न करें।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार औषधि विभाग द्वारा जनपद में औषधियों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

Jaya punetha editor in chief ।