उत्तराखण्ड में दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित*।

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चम्पावत 25 दिसम्बर 2025

*उत्तराखण्ड में दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित*

उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजनों के आर्थिक उन्नयन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम तथा उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए पात्र दिव्यांगजनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

ऋण हेतु वही दिव्यांगजन पात्र होंगे जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, जिनके पास यू.डी.आई.डी. (UDID) नंबर उपलब्ध हो, जो किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के डिफाल्टर न हों तथा जिनके नाम पर आवेदित ऋण के सापेक्ष पर्याप्त अचल संपत्ति उपलब्ध हो।

निगम के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ई-रिक्शा, ई-बाइक, मोबाइल शॉप/मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, कृत्रिम अंग निर्माण, सी.एस.सी./कंप्यूटर कार्य, विद्युत कार्य सहित अन्य ऐसे स्वरोजगार कार्यों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें दिव्यांगजन सुलभतापूर्वक संचालित करने में सक्षम हों।

दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु अधिकतम ऋण सीमा रुपये 25.00 लाख निर्धारित की गई है, जिस पर ब्याज दर 7 प्रतिशत वार्षिक देय होगी, जबकि दिव्यांग महिला आवेदकों को ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2025 को सायं 4.00 बजे तक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय परिसर, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून कार्यालय में स्वयं अथवा डाक के माध्यम से या निगम मुख्यालय की ई-मेल आईडी vikasnigam12@gmail.com के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर ऋण हेतु कोई विचार नहीं किया जाएगा।

ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति अथवा निरस्तीकरण के संबंध में प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम का निर्णय अंतिम होगा।

Jaya punetha editor in chief ।