दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आयुक्तों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित*।

चम्पावत 10 नवंबर 2025

*दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आयुक्तों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित*

जनपद न्यायाधीश, चम्पावत श्री अनुज कुमार संगल द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी कमीशन के निष्पादन हेतु शपथ आयुक्त, सर्वे आयुक्त, लेखा आयुक्त, साक्ष्य आयुक्त एवं सामान्य आयुक्तों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है।

वर्तमान नियुक्त आयुक्तों का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2025 को पूर्ण हो रहा है। अतः आगामी कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए नवीन नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति हेतु जिला बार संघ, चम्पावत के अंतर्गत व्यवसायरत एवं इच्छुक अधिवक्तागणों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इच्छुक अधिवक्ताओं को अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में, पूर्ण विवरणों एवं हस्ताक्षरों सहित 8 दिसम्बर 2025 को सायं 5:00 बजे तक जजशिप, चम्पावत के प्रशासनिक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

*आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करना अनिवार्य है —*

* ₹5 (पाँच रुपये) का आवेदन शुल्क चस्पा,

* बार काउंसिल में पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

*यदि कोई अधिवक्ता एक से अधिक आयुक्त पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।*

यह स्पष्ट किया गया है कि अधूरे, अप्रमाणित, बिना हस्ताक्षर अथवा बिना आवेदन शुल्क वाले तथा निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

साथ ही, प्राप्त सभी आवेदनों की वैधता की समीक्षा एवं किसी भी आवेदन को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अंतिम अधिकार माननीय जिला जज, चम्पावत के पास सुरक्षित रहेगा।

Jaya punetha editor in chief ।

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