सड़क सुरक्षा अभियान में कुल 199 प्रकरण दर्ज, नाबालिग द्वारा वाहन संचालन पर कड़ी कार्यवाही*।

चम्पावत 29 नवम्बर 2025

*सड़क सुरक्षा अभियान में कुल 199 प्रकरण दर्ज, नाबालिग द्वारा वाहन संचालन पर कड़ी कार्यवाही*

परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 28 एवं 29 नवम्बर 2025 को जनपद चम्पावत में स्पेशल एन्फोर्समेंट ड्राइव संचालित किया गया। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना था।

एआरटीओ चम्पावत श्री मनोज बगोरिया ने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर सघन निरीक्षण किया गया।

28 नवम्बर को दर्ज किए गए नियम उल्लंघन के प्रमुख प्रकरण— बिना हेलमेट चालक 44, हेलमेट रहित पीछे की सवारी 41, बिना Pollution Under Control प्रमाणपत्र 2, बिना सीट बेल्ट 5, बिना ढके सामान 2, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 1, माल वाहन ओवरलोडिंग 1, रोड सेफ्टी उल्लंघन 1, बिना फिटनेस 1, बिना रजिस्ट्रेशन 1, बिना HSRP 1, यात्री वाहन ओवरलोडिंग 1, गलत लेन में वाहन संचालन 37 (कुल प्रकरण: 138)।

29 नवम्बर को दर्ज किए गए नियम उल्लंघन के प्रमुख प्रकरण— एंट्री शुल्क का भुगतान नहीं: 1, बिना ड्राइविंग लाइसेंस: 3, बिना हेलमेट: 8, बिना बीमा वाहन (दोपहिया वाहन के अलावा): 3, एयर पीयूसीसी प्रमाणपत्र नहीं: 5, प्राथमिक उपचार सामग्री नहीं: 2, अग्निशमन यंत्र नहीं: 1, बिना फिटनेस प्रमाणपत्र: 1, बिना परमिट: 1, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं: 9, बिना HSRP: 5, चालक सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग नहीं: 8, नियम उल्लंघन: 1, सड़क सुरक्षा उल्लंघन: 2, बिना ढके सामान: 1, परावर्तन चिन्ह नहीं: 1, खतरनाक वाहन संचालन: 1, शराब पीकर वाहन चलाना: 1, बिना कर भुगतान: 4, लदान बाहर निकलना: 1, हेलमेट रहित पीछे की सवारी: 6, गलत लेन में वाहन चलाना: 24 (कुल प्रकरण: 61)।

अभियान के दौरान 2 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया, एक बिना परमिट और दूसरी बिना फिटनेस, बिना टैक्स एवं बिना इंश्योरेंस पाई गई। चालान काटकर दस्तावेज जब्त किए गए। एक ड्रिंक एंड ड्राइव एवं खतरनाक ड्राइविंग का मामला भी दर्ज किया गया।

अभियान के दौरान लोहाघाट क्षेत्र में एक नाबालिग को वाहन चलाते पकड़ा गया। नाबालिग के अभिभावक को मौके पर बुलाया गया, काउंसलिंग की गई और लिखित माफीनामा लिया गया। भविष्य में पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन देने पर वाहन का चालान ₹6,000 किया गया।

एआरटीओ श्री बगोरिया ने बताया कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर कानूनी प्रावधान (Motor Vehicle Act, 2019) के तहत वाहन मालिक/अभिभावक पर कार्रवाई में ₹25,000 तक का जुर्माना, 3 साल तक कारावास, गंभीर लापरवाही का मामला दर्ज और वाहन पंजीकरण 1 वर्ष के लिए निलंबित किया जा सकता है। नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है और 18 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस पात्रता स्थगित हो सकती है। नाबालिग द्वारा चलाए जा रहे वाहन को जब्त किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया में नाबालिग को वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालान, वाहन मालिक/अभिभावक को थाना या न्यायालय में बुलाना और कोर्ट द्वारा जुर्माना एवं अन्य दंड निर्धारित किया जाता है।

एआरटीओ ने जनसामान्य से अपील की कि सुरक्षित ड्राइविंग को अपनी आदत बनाएं, दोपहिया वाहन में हेलमेट और चारपहिया में सीट बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग करें तथा गलत दिशा में वाहन न चलाएं।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सभी का सामूहिक दायित्व है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी शिकायतों और उल्लंघनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखी जाए। अभियान में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई।

Jaya punetha editor in chief ।

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