*यूसीसी (विवाह पंजीकरण) में जनभागीदारी, जनपद में गुरुवार को न्याय पंचायत स्तर पर 263 पंजीकरण*।

चम्पावत 30 अक्टूबर 2025

*यूसीसी (विवाह पंजीकरण) में जनभागीदारी, जनपद में गुरुवार को न्याय पंचायत स्तर पर 263 पंजीकरण*

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार, जनपद चम्पावत में नागरिकों को विवाह संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत पंजीकरण कार्य में तेजी लाई जा रही है। नागरिकों की सुविधा के लिए यह विशेष अभियान न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोगों को अपने विवाह, तलाक इत्यादि का स्थानीय स्तर पर पंजीकरण करवाने में सहायता प्रदान करना है।

जिलाधिकारी के निर्देशन में, जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायतों में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यूसीसी के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना, उन्हें अपने अधिकारों और लाभों के बारे में जागरूक करना तथा प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करना है। इसी क्रम में, गुरुवार को जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों व नगर निकायों में आयोजित शिविरों में कुल 263 पंजीकरण किए गए।

इसके अतिरिक्त, नगर पालिका द्वारा भी समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित करते हुए, जन सामान्य की सुविधा हेतु विवाह पंजीकरण के लिए निशुल्क शिविर का आयोजन पालिका कार्यालय में किया जा रहा है। पालिका द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के अंतर्गत विगत दो दिवसों में विवाह पंजीकरण हेतु 71 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका पंजीकरण समान नागरिक संहिता पोर्टल पर किया जाएगा।

यूसीसी में पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया गया कि विवाह पंजीकरण के लिए पत्नी एवं पति की पासपोर्ट साइज फोटो, विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो, शादी का कार्ड (यदि उपलब्ध हो), आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। उत्तराखंड में निवास की पुष्टि हेतु स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र, बिजली/पानी का बिल (कम से कम एक वर्ष से पुराना), किरायानामा (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) अथवा राज्य/केंद्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या में से कोई भी एक अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकता है। आयु के प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई.डी., ड्राइविंग लाईसेंस, विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी., हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट, जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति, राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख अथवा सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा विवाह के उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी आवश्यक होंगे।

Jaya punetha editor in chief ।

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