चंपावत 09 अक्टूबर 2025
*जन स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता: चम्पावत में प्रतिबंधित कफ सिरप पर सख्त अभियान*
आयुक्त एवं अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार, औषधि प्रशासन ने जनपद चम्पावत में जन-स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व डिप्टी औषधि नियंत्रक ने किया और इसके तहत सभी मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित कफ सिरप की व्यापक जांच की गई।
अभियान के दौरान, गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जनपद से कुल 4 कफ सिरप के नमूने लिए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक श्रीमती हर्षिता ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और थोक विक्रेताओं को प्रतिबंधित कफ सिरप के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उन्हें सख्त चेतावनी जारी की। इसके अतिरिक्त, मेडिकल एसोसिएशन के साथ आयोजित बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निम्नलिखित कफ सिरप का भंडारण और वितरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए:
Dextromethorphan Hydrobromide syrup IP 30 ml (बैच संख्या: KL-25/148)
Coldrif (बैच संख्या: SR-13)
Respifresh TR (बैच संख्या: R01GL2523)
Relife (बैच संख्या: LSL25160)
विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वे उपरोक्त बैच की दवाइयाँ कदापि विक्रय न करें। यदि किसी के पास उक्त बैच की दवाइयाँ उपलब्ध हैं या आपूर्ति हुई है, तो उन्हें तुरंत औषधि विभाग को सूचित करना अनिवार्य है। चेतावनी की अवहेलना करने पर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, विभाग ने जन स्वास्थ्य के हित में निर्देश दिया है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल न दिया जाए और वयस्कों को भी डॉक्टर की सलाह (प्रिस्क्रिप्शन) के बिना कफ सिरप का विक्रय न किया जाए।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और जनपद में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी।
Jaya punetha editor in chief ।




