मानेश्वर समाचार।
चम्पावत 08 अगस्त 2025
*मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन योजना हुई और अधिक सरल*
*पात्रता मानकों में संशोधन से बढ़ेगा लाभार्थियों का दायरा*
मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा संख्या 454/2022 के तहत दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत करते हुए पात्रता नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।अब इस संशोधन के अनुसार—*ऐसे समस्त दिव्यांगजन, जिनकी मासिक पारिवारिक आय ₹4000/- से कम है, भले ही उनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों, पेंशन हेतु पात्र माने जाएंगे।**साथ ही, बीपीएल श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजन, जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे भी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।*यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।इस संशोधन से अधिक संख्या में वास्तविक रूप से वंचित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा, साथ ही यह मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा संकल्प की दिशा में एक ठोस कदम है।
Jaya punetha editor in chief ।



