सहकारी समितियाँ नहीं आती हैं आरटीआई की परिधि में  ।

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मानेश्वर समाचार।

23 अगस्त 2025

सहकारी समितियाँ नहीं आती हैं आरटीआई की परिधि में

सहकारी समितियाँ क्या आर टी आई अधिनियम 2005 के दायरे में आती हैं या नहीं इस सम्बन्ध में वायस ऑफ परिवर्तन शो के दीपक सिंह बिष्ट परिवर्तन के साथ विशेष वार्ता में डॉ. शिवकुमार सिन्हा (सेवा निवृत्त महान्यायवादी, नाबार्ड एवं वर्तमान में उच्च न्यायालय, मुंबई एवं गोवा के अधिवक्ता) ने बताया कि सहकारी समितियाँ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(h) के तहत परिभाषित लोक प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आती हैं।

अतः सहकारी समितियों पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं है।

Jaya punetha editor in chief ।