big breaking Nainital: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक !✔️ नेताओं को लगा झटका ।

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Nainital: उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक !✔️ नेताओं के अरमां आंसुओं में बह गए ? Ashok Gulati editor in chief/उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु सरकार द्वारा 11 जून को जारी आरक्षण सम्बन्धी आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अब तक पंचायत चुनाव में लागू हुए आरक्षण को शून्य मानकर इस वर्ष से नए सिरे से प्रथम आरक्षण लागू माना जायेगा। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से अब त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण को लेकर सरकार को हाईकोर्ट में जबाव देना है। जिससे फिलहाल राज्य में पंचायत चुनाव टल गए हैं।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किये गए आरक्षण के रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से 9 जून को जारी नियमावली व 11 जून को जारी आदेश पर जबाव मांगा था। जिसका सरकार संतोषजनक जबाव नहीं दे पाई ।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई ।

Jaya punetha editor in chief ।