चंपावत, 13 अक्टूबर 2025
*दीपावली के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चम्पावत के बनबसा, टनकपुर में सघन चेकिंग अभियान*
आगामी दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त, डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशों के क्रम में, खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में, डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत, उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल के नेतृत्व में जनपद चम्पावत के बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में एक सघन चैकिंग अभियान चलाया गया।
सघन अभियान के तहत, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, चम्पावत की टीम द्वारा बनबसा, टनकपुर क्षेत्र में लगभग 01 दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का निर्माण, संग्रहण, वितरण व विक्रय करने के सख्त निर्देश दिए गए। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का अनुपालन न करने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चम्पावत, योगिता तिवारी द्वारा 14 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिए गए। इन नमूनों में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ, मावा, पनीर, मिठाईयां, सूजी, बेसन, खिले बतासे आदि शामिल हैं, जिन्हें परीक्षण हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर और नमूने मानकों के अनुरूप सही न पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
समस्त प्रतिष्ठानों के स्वामी/विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों को विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/संग्रहण/निर्माण किया जाता है, या बिना पंजीकरण/लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य कारोबारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर FSSAI LIC NO. अंकित होना चाहिए। उन्हें बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत/लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने और खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय का दैनिक रिकॉर्ड रखने के लिए भी कहा गया है।
विभाग ने आम जनमानस से अपील की है कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें। निम्न गुणवत्ता, अस्वच्छकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किए जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत की जा सकती है।
दीपावली पर्व के दृष्टिगत सुरक्षित एवं गुणवत्ता खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा।
इस विशेष प्रवर्तन अभियान दल में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चम्पावत, योगिता तिवारी और दिनेश फर्त्याल आदि शामिल रहे।
Jaya punetha editor in chief ।



