चम्पावत 12 सितम्बर 2025
*अब वसीयत और विवाह पंजीकरण के लिए उप निबंधक कार्यालयों में सीधे सुविधा*
*जिलाधिकारी ने नागरिकों को किया अपील, समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें*
समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली उत्तराखंड के तहत वसीयत एवं विवाह पंजीकरण के लिए उप निबंधकों को नामित किया है।
अब नागरिक अपने वसीयत और विवाह पंजीकरण स्वयं या इसके लिए अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति/संस्था की सहायता से जनपद स्थित उप निबंधक कार्यालयों में भी करवा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर अपने दस्तावेज़ों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें।




