जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी महत्वपूर्ण सूचना।*

चंपावत

*जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी महत्वपूर्ण सूचना।*

 

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड देहरादून के निर्देशों के अनुसार 01 अक्टूबर 2026 से देशभर में स्वतः निष्क्रियकरण प्रणाली लागू की जा रही है।

 

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सुश्री प्रियंका भट्ट ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत हर महीने की 21 तारीख को ऐसे साइलेंट राशन कार्डों की पहचान की जाएगी, जिन पर पिछले लगातार 6 महीनों से राशन का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

 

इन चिन्हित कार्डों को अगले महीने की 1 तारीख को अपने आप निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालाँकि कार्ड को स्थायी रूप से रद्द करने से पहले धारकों को 90 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसके भीतर उन्हें अनिवार्य रूप से e-KYC और क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

लगातार 6 महीने से निष्क्रिय कार्डों के अलावा सेंट्रल रिपोजिटरी के आंकड़ों से आधार क्रॉस-मैचिंग करके डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी।

 

उन्होंने बताया कि राशन कार्ड या लाभार्थी का नाम निष्क्रिय होने पर इसकी तुरंत सूचना पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

 

उन्होंने ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे समय रहते अपनी e-KYC और सत्यापन प्रक्रिया जरूर पूरी करा लें।

Jaya punetha editor in chief

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement