लम्पी स्किन डिजीज के रोकथाम हेतु चम्पावत में पशु परिवहन और आवागमन पर 25 सितम्बर तक पूर्ण प्रतिबंध*

चंपावत

*लम्पी स्किन डिजीज के रोकथाम हेतु चम्पावत में पशु परिवहन और आवागमन पर 25 सितम्बर तक पूर्ण प्रतिबंध*

 

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मवेशियों में फैल रहे संक्रामक रोग ‘लम्पी स्किन डिजीज’ (LSD) के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा जनपद चम्पावत की सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किए गए हैं।

 

पशुपालन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा Prevention & Control of Infectious & Contagious Diseases of Animal Act, 2009 की धारा-6 के तहत जारी अधिसूचना के क्रम में यह जनहितकारी कदम उठाया गया है।

 

जारी आदेशानुसार *जनपद चम्पावत के समस्त क्षेत्रों में आगामी 25 सितम्बर 2026 तक सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के अंतरराज्यीय तथा अंतरजनपदीय परिवहन, आवागमन, प्रदर्शनियों एवं उन्हें एकत्र करने से जुड़ी समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।*

 

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों व पुलिस प्रशासन को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही आम जनमानस एवं पशुपालकों से संक्रामक रोग के फैलाव को रोकने हेतु शासन-प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की अपील की है।

Jaya punetha editor in chief ।

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